
सीएम योगी ने ली कैबिनेट की बैठक
Vidya Shankar Rai
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें पिछले वर्ष के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। यह जनाकारी राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्थानांतरण 15 मई से 15 जून तक होंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की नीति का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि आकांक्षी जिलों और आकांक्षी विकास खंडों में कोई पद रिक्त न रहे।
एक अन्य बड़े फैसले में, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 को मंजूरी दी। इस कदम के महत्व को समझाते हुए खन्ना ने कहा कि जीसीसी आईटी सेवाओं, वित्त और लेखा, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों में काम करते हैं।
इन केंद्रों ने सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा, दूरसंचार और नेटवर्किंग, मीडिया, मनोरंजन, अर्धचालक, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों में भारत में मजबूत उपस्थिति हासिल की है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीसीसी की स्थापना से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर आईटी सेवाओं, परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में।
ये केंद्र राज्य में टियर वन, टू और थ्री शहरों के विकास में सहायता करेंगे। नीति के तहत, भूमि आवंटन, स्टांप ड्यूटी छूट या प्रतिपूर्ति, पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ लाभ, प्रतिभा विकास प्रोत्साहन, कौशल संवर्धन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सब्सिडी सहित कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीति में विशेष परिस्थितियों में गैर-वित्तीय सहायता के प्रावधान भी शामिल हैं।
विभाग समूह क और ख के 20 फीसदी अधिकारियों का ट्रांसफर हो सकता है, जबकि समूह ग और घ के 10 फीसदी कर्मचारियों का तबादला किया जा सकता है. लेकिन ज्यादा संख्या में कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के लिए मंत्री की अनुमति की जरूरत होगी. ऐसे में जिन कर्मचारियों ने जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल का कार्यावधि को पूरा कर लिया है. इन्हें इन श्रेणी में शामिल किया जाएगा.
बैठक में नई पार्किंग नीति और नई स्थानांतरण (ट्रांसफर) नीति को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, राज्य कर विभाग को अब व्यावसायिक की जगह सेवारत विभाग का दर्जा दिया गया है, जिससे विभाग को कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना आसान होगा. इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार अब यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगी.
इसके अलावा, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एवं ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. वहीं, वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, निवेशकों को भूमि खरीद पर अधिकतम 50 फीसदी तक की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
इंडियन पॉलिटिक्स ब्यूरो।