
सुप्रीम कोर्ट
NEET-PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से “मनमानी” होती है।
शीर्ष अदालत ने कहा, “किसी भी दो प्रश्नपत्रों को कभी भी समान कठिनाई या सरलता वाला नहीं कहा जा सकता है।”
पीठ ने नीट-पीजी 2025 परीक्षा को दो पालियों में आयोजित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
इंडियन पॉलिटिक्स डेस्क।